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जल्द ही 'ताजमहल' भी हो सकता है किसी कंपनी के अधीन


मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से पेश किये हुए विजन डॉक्यूमेंट की माने तो जल्द ही ताजमहल भी लाल किले की तरह किसी सरकारी या गैर सरकारी कंपनी के अधीन हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ दिनों पहले ही उत्तर प्रदेश सरकार से सवाल पूछा था कि सरकार ताजमहल के समुचित रख रखाव के लिए क्या कर रही है?

इसके जबाब में मंगलवार को उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक विजन डॉक्यूमेंट पेश किया हैं। इस विजन डॉक्यूमेंट में कहाँ गया हैं कि प्रदेश सरकार ने ताजमहल और इसके आस पास के क्षेत्र को नो प्लास्टिक जोन घोषित किया हैं। इस डॉक्यूमेंट में ये भी उल्लेख किया गया हैं कि सरकार की 'एडॉप्ट ए हेरिटेज' स्किम के तहत ताजमहल को भी किसी सरकारी या गैर सरकारी कंपनी को दिया जा सकता हैं। 

विजन डॉक्यूमेंट में इस बात का भी उल्लेख हैं कि इस स्कीम के तहत आगरा शहर और ताज ट्रेपेजियम जोन जिसमें 40 के आस पास संरक्षित समारक हैं, जिनमें आगरा का किला, ताजमहल और फतेहपुर सीकरी हैं; को भी इसी योजना के तहत संरक्षित किया जा सकता हैं। 

ये विजन डॉक्यूमेंट उत्तर प्रदेश सरकार के लिए दिल्ली स्कूल ऑफ प्लानिंग एन्ड आर्किटेक्टर ने तैयार किया हैं।
■काशी पत्रिका

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