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आरएसएस पर बयान देकर फंसे राहुल!

भिवंडी कोर्ट ने आईपीसी की धारा 499 और 500 (मानहानी) के तहत आरोपी माना...

आरएसएस की कथित मानहानि मामले में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी मंगलवार को भिवंडी कोर्ट में पेश हुए। कोर्ट ने उन्हें इस मामले में आईपीसी की धारा 499 और 500 (मानहानी) के तहत आरोपी माना। कोर्ट में सुनवाई के वक्त राहुल ने स्वयं को बेकसूर बताया। मामले की अगली सुनवाई 10 अगस्त को होगी। ज्ञात हो कि राहुल गांधी ने 6 मार्च, 2014 को महाराष्ट्र के भिवंडी इलाके में एक चुनावी रैली में आरएसएस पर महात्मा गांधी की "हत्या" में शामिल होने का आरोप लगाया था। इस बयान के बाद संघ की भिवंडी इकाई के सचिव राजेश कुंटे ने राहुल के खिलाफ मानहानि का मामला दाखिल किया था।
भिवंडी कोर्ट से निकलते हुए राहुल गांधी ने कहा, ‛यह विचारधारा की लड़ाई है।’ उन्होंने कहा, "मेरे ऊपर (प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी) ये केस लगाते रहते हैं, जितने भी लगाएं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरी विचारधारा की लड़ाई है और मैं इनके खिलाफ लडूंगा और हम जीतेंगे।"
वहीं राहुल गांधी की पेशी से पहले उनके वकील नारायण अय्यर ने कहा कि "इतिहास को बदला नहीं जा सकता है। हम केस के संदर्भ में उचित समय पर उचित तथ्य कोर्ट में प्रस्तुत करेंगे।"

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