ATM से पैसा निकालने पर GST नहीं - Kashi Patrika

ATM से पैसा निकालने पर GST नहीं


बैंक द्वारा ग्राहकों को दी जाने वाली कुछ सुविधाओं को जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है। जिसका सीधा फायदा ग्राहकों को मिलेगा। अब एटीएम से कैश निकालने और चेकबुक जैसी ग्राहकों के लिए नि:शुल्क सेवाओं को माल एवं सेवा कर (जीएसटी) के दायरे से बाहर रखा गया है। हालांकि क्रेडिट कार्ड बिल के बकाया भुगतान पर लगा विलंब शुल्क और अनिवासी भारतीयों द्वारा बीमा की खरीद पर जीएसटी लगेगा, पर किसी तरह का टैक्स नहीं लगेगा।
विभाग का कहना है कि फ्री बैंकिंग सेवाओं जैसे कि चेक बुक जारी करने और एटीएम निकासी पर जीएसटी लागू होने के संदर्भ में कन्फ्यूजन को दूर करने का काम किया गया है। वहीं, म्युचुअल फंड को भी अब जीएसटी के दायरे में लाया गया है और क्रेडिट कार्ड के बकाया भुगतान पर लेट चार्ज देना पड़ेगा।

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