सुप्रीम कोर्ट, “बेहतर होगा कर्नाटक में कल को हो फ्लोर टेस्ट”‍ - Kashi Patrika

सुप्रीम कोर्ट, “बेहतर होगा कर्नाटक में कल को हो फ्लोर टेस्ट”‍

भाजपा के बी.एस. येदियुरप्पा के कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार सुबह साढ़े दस बजे सुनवाई शुरू हुई। इस दौरान भाजपा की तरफ से वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि येदियुरप्पा की चिट्ठियां सुप्रीम कोर्ट को सौंपी और कहा कि भाजपा के पास बहुमत है।

सुनवाई के दौरान जस्टिस एके सीकरी ने रोहतगी से कहा कि भाजपा ने तो सिर्फ बहुमत की बात की है, जबकि कांगेस जेडीएस ने तो पूर्ण बहुत की चिट्ठी दी थी। उन्होंने पूछा कि राज‍यपाल ने किस आधार पर भाजपा को न्योता दिया। SC ने कहा कि जनादेश सबसे महत्वपूर्ण है। सरकार बनाना नंबर का खेल है। राज्यपाल तय करेंगे कि नंबर किसके पास है। विधानसभा में फ्लोर टेस्ट कराएं।
इससे पहले सर्वोच्च न्यायालय ने गुरुवार (17 मई) तड़के बी.एस. येदियुरप्पा के कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पर रोक नहीं लगाई थी। शीर्ष अदालत ने आधीरात को घंटों चली सुनवाई में कांग्रेस और जनता दल-सेक्युलर (जेडी-एस) की येदियुरप्पा की शपथ ग्रहण पर रोक लगाने की संयुक्त याचिका के मद्देनजर शपथ ग्रहण पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था और कहा था कि राज्यपाल ने अपने विशेषाधिकार का इस्तेमाल किया है। यह मामले की कार्यवाही की अध्यक्षता एके सीकरी, एसए बॉब्डे और अशोक भूषण ने की थी।

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