तमिलनाडु सरकार ने वेदांता समूह की तूतीकोरिन स्थित कंपनी स्टरलाइट कॉपर स्मेल्टर पर ताला लगाने का जारी किया आदेश।।
तमिलनाडु सरकार ने देश के सबसे बड़े कॉपर कारखाने को स्थाई रूप से बंद करने का आदेश देकर बड़ा कदम उठाया है। इससे तूतीकोरिन के निवासियों ने जहां राहत की सांस ली, वहीं वेदांता के लिए यह बड़ा झटका है। वेदांता समूह के स्टारलाइट कॉपर प्लांट को लेकर 22 मई से ही विरोध-प्रदर्शन हो रहा था। इस दौरान हिंसक प्रदर्शन में 13 लोगों की मौत हुई थी और सैकड़ों लोग घायल हुए थे। लोगों का आरोप है कि प्लांट के कारण इलाके का पानी और हवा, दोनों ही प्रदूषित हो रहे हैं। पानी में आर्सेनिक और कैडमियम प्रदूषण होने से लोगों में नई-नई बीमारियां पैदा हो रही हैं।
सोमवार को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ई पलनीस्वामी ने राज्य के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को स्टरलाइट कॉपर प्लांट को सील करने का आदेश दिया है। कर्नाटक के सूचना प्रसारण मंत्री के. राजू ने बताया है कि वेदांता समूह के इस कारखाने को 9 अप्रैल को बं कर दिया गया था, क्योंकि राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड इसका लाइसेंस रिन्यू नहीं किया था। इसके अलावा स्टरलाइट के विस्तार पर मद्रास हाईकोर्ट ने भी रोक लगा दी है। राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश में बताया गया कि 23 मई को प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने प्लांट को बंद करने और उसकी बिजली सप्लाई काटने के निर्देश दिए थे।
तमिलनाडु सरकार ने देश के सबसे बड़े कॉपर कारखाने को स्थाई रूप से बंद करने का आदेश देकर बड़ा कदम उठाया है। इससे तूतीकोरिन के निवासियों ने जहां राहत की सांस ली, वहीं वेदांता के लिए यह बड़ा झटका है। वेदांता समूह के स्टारलाइट कॉपर प्लांट को लेकर 22 मई से ही विरोध-प्रदर्शन हो रहा था। इस दौरान हिंसक प्रदर्शन में 13 लोगों की मौत हुई थी और सैकड़ों लोग घायल हुए थे। लोगों का आरोप है कि प्लांट के कारण इलाके का पानी और हवा, दोनों ही प्रदूषित हो रहे हैं। पानी में आर्सेनिक और कैडमियम प्रदूषण होने से लोगों में नई-नई बीमारियां पैदा हो रही हैं।
सोमवार को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ई पलनीस्वामी ने राज्य के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को स्टरलाइट कॉपर प्लांट को सील करने का आदेश दिया है। कर्नाटक के सूचना प्रसारण मंत्री के. राजू ने बताया है कि वेदांता समूह के इस कारखाने को 9 अप्रैल को बं कर दिया गया था, क्योंकि राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड इसका लाइसेंस रिन्यू नहीं किया था। इसके अलावा स्टरलाइट के विस्तार पर मद्रास हाईकोर्ट ने भी रोक लगा दी है। राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश में बताया गया कि 23 मई को प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने प्लांट को बंद करने और उसकी बिजली सप्लाई काटने के निर्देश दिए थे।



No comments:
Post a Comment